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भारत-पाकिस्तान फाइनल में दुबई पुलिस अलर्ट, स्टेडियम में इन चीजों पर बैन; देखें पूरी लिस्ट


IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारती टीम और सलमान अली आगा की टीम पाकिस्तान रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 41 सालों में यह पहली बार होगा जब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एशियाई टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे. 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है और फाइनल भी काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. दुबई पुलिस ने स्टेडियम में दर्शकों को खेल शुरू होने से कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है. एक टिकट पर केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति है और एक बार बाहर निकल जाने के बाद दोबारा एंट्री नहीं दी जाएगी. Dubai police on alert for India-Pakistan final ban these items in stadium see full list

सभी निर्देशों का करना होगा सख्ती से पालन

प्रशंसकों को भी सभी प्रकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है और पार्किंग केवल पार्किंग क्षेत्रों में ही की जा सकती है. आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिबंधित वस्तुओं की एक सूची भी पोस्ट की गई है. क्योंकि भारत और पाकिस्तान के समर्थक दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर झंडे, बैनर या पटाखे नहीं ले जा सकते. मैदान में अतिक्रमण, प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना, या अभद्र भाषा का प्रयोग जैसे उल्लंघनों पर 1.2 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अपराधियों को तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है.

जेल और भारी जुर्माना लग सकता है

हिंसा करने, खिलाड़ियों पर वस्तुएं फेंकने या नस्लवादी/अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले प्रशंसकों पर 2.41 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. एशिया कप फ़ाइनल के लिए विशेष पुलिस इकाइयां भी तैनात की जाएंगी और सार्वजनिक सुरक्षा में किसी भी तरह की बाधा डालने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों टीमें एशिया कप 2025 संस्करण में दो बार एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ चुकी हैं, जिसमें सूर्यकुमार यादव की टीम दोनों मौकों पर विजेता रही है.

प्रतिबंधित वस्तुओं की पूरी सूची

  • आतिशबाजी, फ्लेयर्स, लेजर पॉइंटर्स और कोई भी ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री.
  • नुकीली वस्तुएं, हथियार, विषैले पदार्थ और रिमोट नियंत्रित उपकरण.
  • बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और अनधिकृत पेशेवर फोटोग्राफी.
  • बैनर, झंडे या चिह्न जो आयोजक द्वारा अनुमोदित नहीं हैं.
  • पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच की वस्तुएं.
  • कोई भी कार्य जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता हो, व्यवस्था को बाधित करता हो, या घृणा या नस्लवाद को बढ़ावा देता हो, वह प्रतिबंधित है.

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