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वित्त रहित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नीतीश कुमार बना दी कमेटी


Bihar News: पटना : बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के हित में नीतीश सरकार ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद चुनावी साल में अनुदानित एवं वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. शिक्षा विभाग की यह कमेटी शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को पूरा करेगी. इसमें मुख्य सचिव से लेकर कई विभागों के आला अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है.

सम्राट चौधरी ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को एक्स पर इस संबंध में पोस्ट कर लिखा, “माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतनादि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु समिति गठित की गई है. वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों को लागू करेगी. सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.”

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लंबे समय से हो रही थी मांग

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि उपयुक्त समिति उक्त संस्थाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे की सहायक अनुदान का समय निर्गमन वेतन या मानदेय का सम्यक निर्धारण और ससमय भुगतान, वेतन भुगतान से संबंधित विसंगतियों का निराकरण, स्थापना से जुड़े अन्य मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा और अनुशंसा करेंगी. वित्त रहित शिक्षकों और शिक्षकेत्तरकर्मियों की लंबे समय से कई मांग है और उसको लेकर नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.

कमेटी में किसे क्या बनाया गया?

  • मुख्य सचिव, बिहार- अध्यक्ष
  • विकास आयुक्त, बिहार- सदस्य
  • अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग- सदस्य सचिव
  • अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग- सदस्य
  • अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- सदस्य
  • अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति- सदस्य
  • सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- सदस्य
  • निदेशक, माध्यमिक शिक्षा- सदस्य
  • निदेशक, प्राथमिक शिक्षा- सदस्य

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