Bihar Bhumi: बिहार में राजस्व महा-अभियान 20 सितंबर को खत्म होने के बाद भी कागजात में सुधार ऑनलाइन माध्यम से बिहार भूमि वेबसाइट पर आवेदन कर करवाया जा सकता है. ऑनलाइन माध्यम से http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर यह सेवा इस महा-अभियान के शुरू होने के पहले भी चल रही थी.
इस सेवा के तहत जमाबंदी में त्रुटि सुधार और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने का काम बिहार भूमि पोर्टल पर मौजूद परिमार्जन प्लस के माध्यम से किया जायेगा. उत्तराधिकार नामांतरण ( Inheritance Mutation) और बंटवारा नामांतरण दाखिल -खारिज पोर्टल के माध्यम से होगा. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को दी है.
सचिव बोले- चिंता की कोई बात नहीं
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में राजस्व महा-अभियान 20 सितंबर तक जारी है. इस दौरान चार प्रकार की सेवाओं में सुधार की सुविधा दी जा रही है. इसमें जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण का कार्य किया जा रहा है. इसमें दो परिमार्जन प्लस और दो दाखिल-खारिज से संबंधित सेवा है.
अगर कोई व्यक्ति या रैयत किसी कारणवश राजस्व महा-अभियान में भाग नहीं ले पाता है तो 20 सितंबर के बाद भी बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से दाखिल–खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से सेवा के लिए आवेदन कर सकता है. यह काम लगातार जारी रहेगा.
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विशेष भूमि सर्वेक्षण से अलग है राजस्व महा-अभियान
विशेष भूमि सर्वेक्षण से वर्तमान में चल रहा राजस्व महा-अभियान अलग है. दरअसल राज्य में पहले से विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है. इसके तहत रैयतों की पहचान कर उनके जमीन की नये सिरे से पैमाइश, नक्शा बनाना, अधिकार अभिलेख और खतियान बनाने का काम किया जा रहा है. वहीं, राज्य सरकार द्वारा 16 अगस्त शुरू किया गया राजस्व महा-अभियान 20 सितंबर तक चलेगा. इसमें केवल रैयतों की वर्तमान जमाबंदियों में सुधार और उसे अद्यतन किया जा रहा है.
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