रांची जिला स्कूल जैसी व्यस्त जगह पर दुर्गापूजा पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गयी? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-शहीद चौक स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला स्कूल के मैदान में श्री रामल्ला दुर्गापूजा समिति की ओर से बनाये जा रहे पूजा पंडाल के मामले में लिखे गये पत्र को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पत्र को स्वत: संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि व्यस्त जगह पर दुर्गापूजा पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गयी? बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो वाहनों की पार्किंग कहां होगी? पूजा पंडाल के निर्माण से स्कूल में पढ़ाई प्रभावित होगी या नहीं? राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से खंडपीठ ने जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की.
नहीं होगी पार्किंग की समस्या-अधिवक्ता
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि दुगार्पूजा के दौरान षष्टी से ही शहर में वाहनों के परिचालन में बदलाव कर दिया जाता है. कचहरी रोड, शहीद चौक, अलबर्ट एक्का चौक, मेन रोड के कुछ हिस्सों तक किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाता है. इन इलाकों में सिर्फ पैदल चला जा सकता है. वैसी स्थिति में पार्किंग की समस्या नहीं आएगी. आयोजन समिति को पिछले वर्ष पुराना विधानसभा मैदान में दुर्गापूजा के आयोजन की अनुमति दी गयी थी.
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पत्र पर चीफ जस्टिस ने लिया है संज्ञान
एक नागरिक ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था कि जिला स्कूल शहर के अत्यंत व्यस्त इलाके में स्थित है. जिला प्रशासन ने स्कूल के मैदान में दुर्गापूजा पंडाल बनाने की अनुमति श्रीरामल्ला समिति को दी है. इस इलाके में वाहन पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है. दुर्गापूजा के आयोजन से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी. इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है.
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