बिहार में एक होल्डिंग में अलग-अलग नाम से बिजली कनेक्शन लेना है तो ये दस्तावेज कर लें तैयार, जानिए क्या है नियम
Bihar Free Bijli: राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत एक जुलाई से 125 यूनिट फ्री योजना लागू हो चुकी है. उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली खपत तक बिल नहीं लगने का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे.
पूरा करना होगा शर्त
वह एक ही घर में पिता और भाइयों के नाम पर अलग-अलग कनेक्शन लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान दें कि एक ही होल्डिंग पर अलग-अलग नाम से कनेक्शन लेने के लिए विभाग का शर्त पूरा करना होगा. मिली जानकारी के अनुसार एक होल्डिंग पर अलग-अलग नाम से बिजली कनेक्शन के लिए बंटवारानामा आवेदन के साथ देना होगा.
गड़बड़ी मिलने पर रिजेक्ट होगा आवेदन
अगर किराएदार को भी अपने नाम से कनेक्शन लेना होगा तो उन्हें भी मकान मालिक के साथ इकरारनामा देना होगा. उसके बाद स्थल जांच की जाएगी और तब जाकर कनेक्शन दिया जा सकता है. उस दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
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प्रीपेड और डिजिटल मीटर के लिए समान नियम
जानकारी मिली है कि नई योजना लागू होने से पहले भी कनेक्शन के लिए लोगों के आवेदन विभाग को मिलते रहे हैं. 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्ज, ड्यूटी चार्ज, अधिक डिमांड चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 125 यूनिट से ज्यादा होने पर उक्त चार्ज उपभोक्ता को देना होगा. यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के लिए है. प्रीपेड मीटर हो या डिजिटल मीटर, दोनों पर 125 यूनिट खपत पर उपभोक्ताओं को बिल नहीं लगेगा.
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