Patna Construction: पटना. बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने सभी ठेकेदारों को खुले में निर्माण कार्य न करने और सड़क पर निर्माण सामग्री न रखने का सख्त आदेश दिया है. बुडको के एमडी अनिमेश कुमार पराशर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी जगह निर्माण कार्य करते समय उसकी घेराबंदी करना अनिवार्य है, और ग्रीन पट्टी का उपयोग करके ही काम किया जा सकता है.
शिकायत मिलने पर आया निर्देश
एमडी अनिमेश कुमार पराशर ने चेतावनी दी है कि यदि किसी संवेदक ने सड़क पर गिट्टी-बालू रखी पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि बुडको पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण पर रोक के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर बालू और गिट्टी रखे जाने से आम लोगों को वाहन चलाने या पैदल चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. बुडको द्वारा नमामि गंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कार्य कराए जा रहे हैं और कुछ जगहों पर सड़क पर बालू एवं गिट्टी रखने की शिकायतें मिली हैं.
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
बुडको ने सभी संवेदकों को साफ निर्देश दिया है कि नियमों का पालन न करने या कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, संबंधित कंपनी को डिबार या ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. एमडी ने संवेदकों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि सड़कों की मरम्मत का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि लोगों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो.
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