बिहार परिवहन विभाग का निर्देश, पुराने वाहनों की बैकलॉग एंट्री पर नया एसओपी जारी, नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी
Bihar Transport Department, कुमार गौरव / वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर: राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) ने कहा है कि बैक लॉग इंट्री को लेकर जो कागजात भेजे रहे है, उसमें एसओपी के तहत शत प्रतिशत कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा रहे है. ऐसे कई मामले संज्ञान में आये है जिसमें इंजन व चेचीस नंबर से छेड़ छाड़ कर नये वाहनों के रूप में निबंधित कराया गया.
इसमें कुछ मामले ऐसे भी है जिसमें चेचीस प्रिंट के जगह पर लोहे के प्लेट पर वेल्डिंग कर उस पर चेचीस नंबर प्रिंट किया गया है. जो उसके आकार, अक्षर के बीच में गैप से पता चलता है, यह संदेहास्पद प्रतीत होता है. ऐसे मामलों में रोक लगाने को लेकर अपने स्तर से इंजन व चेचीस प्रिंट की सही से जांच कर ही अभिलेख परिवहन मुख्यालय को उपलब्ध कराये.
सिर्फ ऐसे वाहन ही ऑनलाइन एंट्री के लिए भेजे जायेंगे
एडीटीओ व एमवीआइ द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही अभिलेख को ऑनलाइन इंट्री के लिए भेजा जाये. आवेदन मुख्यालय से अस्वीकृत होने पर दोबारा एसओपी के तहत जांच कर आवेदन उपलब्ध कराये. आवेदन में फॉरवार्डिंग लेटर के साथ वर्ड फाईल को ईमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजे.
विभाग से मिले निर्देश के तहत डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बैकलॉग इंट्री को लेकर एडीटीओ व एमवीआइ को जारी निर्देश के तहत वाहनों की बारीकी से जांच करने को कहा है. साथ ही बैकलॉग इंट्री से पहले वाहनों का भौतिक सत्यापन सही से करे ताकि आगे किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी की संभावना ना रहे.
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पुराने वाहनों की बैकलॉग इंट्री के लिए जरूरी कागजात
- फॉर्म 21 (सेल लेटर जो डीलर या मैन्यूफैक्चरर द्वारा जारी हो).
- फॉर्म 22 (मैन्यूफैक्चरर द्वारा सड़क पर चलने के लिए जारी सर्टिफिकेट).
- इनव्यास ऑफ मैन्यूफैक्चर या डीलर की ओर से जारी.
- गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय के प्रथम इंश्योरेंस की कॉपी.
नये एसओपी में यह भी जरूरी
- वाहन इंजन स्पष्ट व रंगीन फोटो जो एडीटीओ और एमवीआइ द्वारा अभिप्रमाणित हो.
- वाहन मालिक के स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए.
- फॉर्म 23 व 24 में दर्ज पता और आधार कार्ड में दर्ज पता में अंतर हो तो वाहन स्वामी अपनी पहचान सत्यापित करते हुए शपथ पत्र देंगे.
- संलग्न चेकलिस्ट पूरी तरह नियमानुसार भरते हुए अभिलेख उपलब्ध कराये.