हेमंत कैबिनेट के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के फैसले पर बरसे बाबूलाल मरांडी
Dr Shyama Prasad Mookerjee University Ranchi Name Change: हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने रांची के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ा ऐतराज किया है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड सरकार का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने इसे गलत परंपरा की शुरुआत करार दिया. मरांडी ने कहा कि इस तरह के कदम संस्थानों की स्थिरता और इतिहास के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं.
निर्णय न तो श्यामा प्रसाद के सम्मान में, न वीर बुधु भगत के – मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार का यह निर्णय न तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान में है, न ही महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुधु भगत के योगदान को उचित सम्मान देता है. उन्होंने कहा कि सरकार वास्तव में वीर बुधु भगत को सम्मानित करना चाहती थी, तो उनके नाम पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती थी. एक महान विभूति के नाम को हटाकर दूसरे महान विभूति के नाम पर संस्थान का नामकरण करना दोनों के व्यक्तित्व, विरासत और सम्मान को कम करता है.
बाबूलाल मरांडी ने फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह तत्काल इस निर्णय को वापस ले और वीर बुधु भगत के नाम से एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करे. ऐसा कदम वीर बुधु भगत के सम्मान में एक स्थायी और सार्थक पहल होगी, जिसमें राज्य के विकास के नये अवसर भी पैदा होंगे. इस सकारात्मक पहल में सरकार को विपक्ष का पूर्ण समर्थन रहेगा, क्योंकि इससे राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा के नये अवसर उपलब्ध होंगे और वीर बुधु भगत की विरासत सार्थक रूप से संरक्षित होगी.
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झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम में होगा संशोधन
झारखंड कैबिनेट की आज दोपहर बाद बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. बैठक में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसमें 34वां फैसला डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलने से संबंधित है. विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी.
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