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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लौटेंगे रांची, DGP अनुराग गुप्ता रिटायर होंगे या मिलेगा सेवा विस्तार फैसला आज



रांची : झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को लेकर बुधवार को फैसला होने की संभावना है. एक संभावना है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें दो वर्षों के लिए डीजीपी नियुक्त किये जाने को वैध ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा सकती है. इसके पीछे तर्क यह है कि कैबिनेट के फैसले के तहत उनकी नियुक्ति को नियमित किया गया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची लौटेंगे. उनके लौटने के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को ही राज्य की मुख्य सचिव को लिखा था पत्र

दूसरी संभावना यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही मान ली जायेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य की मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिसूचित नियमों के अंतर्गत की गयी है, जो प्रचलित नियमों औरदिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है.

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केंद्र सरकार ने इस नियम का दिया हवाला

पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी ऐसा नियम या कानून जो प्रचलित नियमों के विपरीत हो, मान्य नहीं होगा. साथ ही अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) के अनुसार, कोई भी आइपीएस अधिकारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है. सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार केवल केंद्र सरकार द्वारा दिया जा सकता है.

केंद्र ने अपने पत्र में लिखा – अनुराग गुप्ता को नहीं दिया गया सेवा विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह मामले में दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत दो वर्षों का कार्यकाल दिया जा सकता है, बशर्ते प्रक्रिया का पालन कर राज्य द्वारा डीजीपी की नियुक्ति की गयी हो. पत्र में कहा गया है कि मौजूदा मामले में केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया है. वह 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ऐसे में उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद डीजीपी पद पर बनाये रखना नियमों के विरुद्ध है. केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को निर्देशित किया है कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को डीजीपी (एचओपीएफ) पद से सेवानिवृत्त किया जाये.

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