EBM News Hindi
Leading News Portal in Hindi

पुपरी में 11 बच्चों को बाल श्रम से कराया गया मुक्त



— एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुपरी थाना एवं बचपन बचाओ आंदोलन की संयुक्त कार्रवाई Sitamarhi : सीतामढ़ी. पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुपरी थाना एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) के संयुक्त सहयोग से शनिवार को बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों, ज्वेलर्स, मोटर गैराज व होटलों से कुल 11 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया. हेडक्वार्टर डीएसपी सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई मो नजीब अनवर के निर्देशन में उक्त कार्रवाई की गयी है. मुक्त करवाए गए बच्चों की उम्र आठ से 14 वर्ष के बीच है. इन बच्चों से नियोजकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर एक दिन में अधिक समय तक मजदूरी करवाया जाता था. उक्त मामले में बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले नियोजकों के विरुद्ध पुपरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया एवं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई टीम में इंस्पेक्टर सह ब्रांच इंचार्ज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सुशील कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर रश्मि कुमारी, मनोज कुमार, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी, शिवशंकर ठाकुर, एएसआइ सुनील कुमार सिंह, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सदस्य राहुल कुमार आदि शामिल रहे. — तीन माह में बाल श्रम से मुक्त हुए हैं 21 बच्चे बाल श्रम के खिलाफ पुपरी थाना क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर अनूठी पहल से तीन माह में कुल 21 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाने में सफलता मिली है. जिससे पुपरी थाना क्षेत्र बाल श्रम मुक्त बनने की राह पर है. हेडक्वार्टर डीएसपी ने बताया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुपरी थाना एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) के बीच सहयोगात्मक प्रयास बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है. बाल श्रम के खिलाफ निरंतर थाना क्षेत्र के दुकानों प्रतिष्ठानों में की जा रही कारवाई का उद्देश्य बच्चों को बाल श्रम से बचाने एवं समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा कर बाल श्रम मुक्त पुपरी थाना क्षेत्र की परिकल्पना को साकार करना है. साथ ही बाल श्रम किसी भी हाल में थाना क्षेत्र के दुकान प्रतिष्ठानों में बर्दास्त नही किया जाएगा. बाल श्रम करवाने पर प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है