Jharkhand High Court: रांची-जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) नियुक्ति घोटाले के 18 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से आज अग्रिम जमानत मिली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इन्हें अग्रिम जमानत दी. रांची के अपर समाहर्ता (लॉ एंड ऑर्डर) राजेश्वर नाथ आलोक समेत दर्जनभर से अधिक जेपीएससी-एक से चयनित अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के बाद अदालत ने इन्हें राहत दी है.
सीबीआई की अदालत से खारिज हो चुकी थी अग्रिम जमानत
प्रथम जेपीएससी की परीक्षा से चयनित 18 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पिछले दिनों सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी थी. इसके बाद अग्रिम जमानत के लिए सभी 18 आरोपी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे. इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज सोमवार को इन्हें बड़ी राहत दे दी है. हालांकि अदालत में अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अग्रिम जमानत का जमकर विरोध किया था.
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झारखंड हाईकोर्ट से इन्हें मिली है अग्रिम जमानत
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में जिन 18 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है, उनमें रांची के अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) राजेश्वर नाथ आलोक, कमलेश्वर नारायण, सुदर्शन मुर्मू, कामेश्वर राम, अनिल कुमार यादव, हरिवंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, अनंत कुमार, राजीव कुमार, ज्योति झा, संतोष कुमार गर्ग, लक्खी राम बासकी समेत अन्य शामिल हैं.
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