EBM News Hindi
Leading News Portal in Hindi

दोषी मां-पिता को उम्रकैद, शव के टुकड़े करने वाले को 7 साल कैद



भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव स्थित हरेराम पांडेय के पोखर में कई टुकड़े में लड़की के शव बरामदगी मामले में ऑनर किलिंग किये जाने का खुलासा हुआ था. उक्त मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को कांड के तीन आरोपितों को विगत 30 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था.

माता-पिता को उम्रकैद

मामले में दोषी पाये गये मां टीना देवी और पिता दीप नारायण रजक को बेटी की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि पांच साल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषी पिता दीपनारायण रजक, मां टीना देवी और पिता के दोस्त फैयाज को सात साल कारावास के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गयी है.

जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा

जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतने होगी. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी अकबर अहमद खान ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि उक्त कांड में कुल 10 गवाहों को प्रस्तुत कराया गया. जिसमें कांड के अनुसंधानकर्ता सहित साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच करने वाली वैज्ञानिक को भी कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित कराया गया.

क्या था मामला

कहलगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव स्थित हरेराम पांडेय के पोखर के पास विगत 27 फरवरी 2022 को सुबह करीब सवा 7 बजे टहलते हुए गांव के चौकीदार योगेश पासवान ने देखा कि पानी में एक बोरा फेंका हुआ है और उसमें से सड़ांध आ रही है. घटनास्थल पर पुलिस को बुलाया गया. बोरे को खाेलने पर लड़की के शव के कई टुकड़े मिले, जिसमें सिर, हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्से अलग अलग पाये गये.

जिसके बाद इसकी जांच शुरू की गयी. जांच के क्रम में मृतका की पहचान गांव के ही रहने वाले दीपनारायण रजक की बेटी के रूप में की गयी. पुलिस ने जब मामले में माता-पिता से गहन पूछताछ की गयी तो उन्होंने बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार की.

Also Read: BEO से पहले टीचरों को मिलेगा वेतन, केके पाठक ने बिहार के शिक्षकों को दी खुशखबरी