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लालू यादव रिम्‍स से निकले, आज अदालत में पेशी; चारा घोटाला के डोरंडा मामले में दर्ज होगा बयान

रांची। Lalu Prasad Yadav चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अब से कुछ देर बाद रांची की सीबीआइ अदालत में पेश होंगे। चारा घोटाले के पांचवें मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की मामले में गुरुवार को लालू अपना बयान दर्ज कराएंगे। इससे पहले इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि ने रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 16 जनवरी (गुरुवार) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद का बयान रांची स्थित सीबीआइ अदालत में दर्ज कराने का आदेश बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को दिया था।

बताया गया है कि इस मामले में कुल 111 आरोपितों का बयान दर्ज किया जाना है। इसमें 109 आरोपित अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। लालू व एक पशु चिकित्सक डॉ. शिवनंदन प्रसाद का बयान लेना बाकी है। डॉ. शिवनंदन प्रसाद को भी अदालत द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन बीमार होने के कारण बयान दर्ज कराने वे नहीं आ सके हैं। सीबीआइ उनका बयान शपथ पत्र के जरिये ले सकती है। आरोपितों के बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किये जाएंगे। आरोपितों की ओर से अदालत में गवाहों की लिस्ट सौंपी जाएगी। अदालत के आदेश से गवाही आरंभ होगी। गवाही के बाद बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष में बहस होगी। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। अदालत ने जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद को सशरीर अदालत में पेश करने का आदेश निर्गत किया है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चार मामलों में अब तक सजा पा चुके हैं। उन्‍हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में कैदी नंबर 3351 के रूप में रखा गया है। हालांकि 11 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लालू को फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में रांची के रिम्‍स में भर्ती कराया गया है। जहां पेइंग वार्ड में डॉक्‍टरों की टीम उनकी नियमित देखरेख कर रही है। लालू यादव को जहां चाईबासा और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं दुमका कोषागार के दो मामले में सबसे अधिक सात-सात साल (कुल 14 साल) की सजा सुनाई गई है।