ITR Audit Due Date: टैक्स फाइल करने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. यह फैसला उन टैक्सपेयर के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके खातों का ऑडिट किया जाना जरूरी होता है. अब टैक्सपेयर और प्रोफेशनल्स को अपने दस्तावेज तैयार करने और टैक्स से जुड़े काम पूरे करने के लिए पहले से ज्यादा समय मिल गया है.
क्या है नया अपडेट?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 29 अक्टूबर को टैक्सपेयर और प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर की घोषणा की है. अब आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. नए नियम के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर अब 10 नवंबर 2025 तक जमा की जा सकती है.
इस खबर से जुड़ी CBDT की ऑफिशियल X पोस्ट को जरूर चेक कर ले.
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income under sub-Section (1) of Section 139 of the Act for the Assessment Year 2025-26, which is 31st October 2025 in the case of assessees referred in clause (a) of Explanation… pic.twitter.com/w7Hl94Y9Ns
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 29, 2025
पहले कब तक था समय?
पहले जिन टैक्सपेयर के खातों का ऑडिट जरूरी होता है, जैसे कंपनियां, प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के वर्किंग पार्टनर, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न भरना था. लेकिन अब सरकार ने उन्हें लगभग 40 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है ताकि वे बिना जल्दबाजी के अपना टैक्स सही तरीके से दाखिल कर सकते है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
CBDT का यह फैसला तब आया जब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात हाई कोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाने का आदेश दिया था. अदालतों ने 31 अक्टूबर की बजाय 30 नवंबर तक की राहत दी थी. इसके बाद CBDT ने पूरे देश के लिए नई तारीखें घोषित कीं ताकि सभी टैक्सपेयर को समान सुविधा मिल सके.
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किसे मिलेगी राहत?
यह बढ़ाई गई समय सीमा उन सभी टैक्सपेयर जैसे कंपनियां, बिजनेस ओनर और फर्म के पार्टनर के लिए है जिनके खातों का ऑडिट किया जाता है. अब उन्हें अपने वित्तीय दस्तावेजो को ठीक से तैयार करने और रिटर्न फाइल करने के लिए अधिक समय मिलेगा.
अब क्या करें टैक्सपेयर?
अगर आप किसी ऐसे बिजनेस या फर्म से जुड़े हैं जिसका ऑडिट होता है, तो अब आपको 10 नवंबर तक ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल कर देनी होगी. पहले इसकी डेड्लाइन अक्टूबर में खत्म हो रही थीं, लेकिन अब सरकार ने अतिरिक्त समय देकर सभी को बिना तनाव के टैक्स फाइल करने का मौका दिया है.
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