नवादा/रोह़ मिशन शक्ति अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन रोह प्रखंड कार्यालय सभागार में किया गया. यह कार्यक्रम जिला हब फॉर एमपावरमेंट ऑफ वीमेन के सौजन्य से दो से 12 सितंबर तक चल रहे अभियान का हिस्सा है. कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, प्रखंड समन्वयक और महिला सुपरवाइजरों को गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994) तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी विषय पर जानकारी दी गई. इसके साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला हेल्पलाइन नंबर -181, आपातकालीन सेवा नंबर -112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर -1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर -1930 और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा की गयी. बैठक की शुरुआत जिला परियोजना प्रबंधक अनुग्रह प्रसाद तिग्गा ने की. उन्होंने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि भ्रूण का लिंग परीक्षण करना और उसकी जानकारी देना दंडनीय अपराध है. अधिनियम के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानूनी व सुरक्षित प्रक्रिया है, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एवं कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी भी दी. लैंगिक विशेषज्ञ मयंक प्रियदर्शी ने बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि इसे समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि लड़कियां शिक्षा व आत्मनिर्भरता के बल पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अमन कुमार ने महिला हेल्पलाइन नंबर-181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर-1930 और आपातकालीन सेवा नंबर-112 की उपयोगिता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इन नंबरों की जानकारी आमजन तक पहुंचना जरूरी है ताकि महिलाएं व बच्चे किसी भी संकट की घड़ी में तुरंत सहायता पा सकें.
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