EBM News Hindi
Leading News Portal in Hindi

क्या आपके पास भी है दो वोटर कार्ड? घर बैठे आसानी से करें रद्द, जानें प्रोसेस


Voter Card Cancellation Process: बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच दोहरे वोटर-ID का मुद्दा गरमाया हुआ है. विपक्ष इसे वोट चोरी करार दे रहा है, तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि किसी मतदाता का नाम बिना नोटिस, सुनवाई और कारण बताओ आदेश के नहीं काटा जाएगा. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दो EPIC रखना अपराध है? इसका जवाब हां है. ऐसे में अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको उनमें से एक कार्ड को तुरंत रद्द करवा देना चाहिए.

दो कार्ड रखने पर होगी कानूनी कार्रवाई

भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिक को वोट डालने के लिए वोटर कार्ड का होना जरूरी है. नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वोटर कार्ड हो सकता है. दो या अधिक कार्ड रखना अवैध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में आइए स्टेप बाय स्टेप रद्द कराने का प्रोसेस जानते हैं.

ऑनलाइन ऐसे कराएं वोटर कार्ड कैंसिल

  • इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
  • लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें.
  • Forms सेक्शन में जाकर Form 7 (Objection for inclusion/Deletion of name) चुनें.
  • नाम, पता, जन्मतिथि, वोटर आईडी नंबर जैसी जानकारी भरें.
  • Reason for Deletion में Duplicate Card/Double Registration चुनें.
  • वोटर आईडी की स्कैन कॉपी अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • सबमिशन के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक करें.
  • बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए आपके पते पर आ सकता है. इस प्रक्रिया में 15–30 दिन लग सकते हैं.

कैंसिल नहीं करवाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं और आपने एक भी कैंसिल नहीं करवाया तो चुनाव आयोग आपका नाम दोनों जगह से हटा सकता है. जानबूझकर दोहरी एंट्री या फर्जी जानकारी देने पर BNS धारा 179 के तहत 1 साल तक की जेल का प्रावधान है.