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दिल्ली में महिलाएं अब कर पाएंगी नाइट शिफ्ट, रेखा गुप्ता सरकार ने दी मंजूरी


Delhi News: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है. 29 जुलाई मंगलवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए दिल्ली सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह फैसला दिल्ली को 24×7 व्यापार केंद्र बनाने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है. हालांकि, प्रस्ताव को अभी उपराज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है.

नियम और शर्तें

इस बदलाव के तहत महिलाओं के पास अब नाइट शिफ्ट करने का कानूनी हक होगा. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़े नियम भी बनाए हैं.

  • नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा.
  • वर्क प्लेस पर सीसीटीवी कैमरा और महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी जरूरी होगी.
  • नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं के लिए साफ रेस्टरूम और लाकर उपलब्ध हों.
  • POSH एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना भी अनिवार्य होगा.
  • कर्मचारियों से नाइट शिफ्ट की सहमति लेना आवश्यक होगा और अगर कर्मचारी नाइट की शिफ्ट न करे, तो उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा.

दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954

दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत पहले महिलाओं को गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने पर रोक थी. दिल्ली सरकार इन्हीं पाबंदियों को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आई है, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है. एक्ट में नए संसोधन लाकर अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने का कानूनी हक दिया जाएगा. आपको बता दें कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की अनुमति मिली हुई है.