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बिना मानक के हेलमेट बनाने वाली कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई 


Road Safety: देश में हर साल सड़क हादसे में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ती है. इसमें दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या काफी है. अधिकांश दो पहिया वाहन चलाने वाले लोग भारतीय मानक ब्यूरो के मानक को पूरा करने वाले हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं. अगर मानक वाले हेलमेट का प्रयोग हो तो कई लोगों की जान सड़क हादसे में बच सकती है. ऐसे में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने देश भर के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट का ही प्रयोग करें. बीआईएस प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. 

देश में मौजूदा समय में 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं और यह आम लोगों की सवारी का सबसे प्रमुख साधन है. दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है. लेकिन घटिया हेलमेट के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ रही है. इसे देखते हुए वर्ष 2021 में हेलमेट को लेकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया. इस आदेश के तहत सभी दोपहिया चालकों के लिए बीआईएस मानक (आईएस 4151:2015) के तहत प्रमाणित आईएसआई-चिह्नित हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया. जून 2025 तक देश में 176 निर्माताओं के पास सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए वैध बीआईएस लाइसेंस हैं.

सड़क किनारे बिना मानक के हेलमेट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

उपभोक्ता मामले के विभाग ने जांच में पाया कि सड़क किनारे बिकने वाले अधिकांश हेलमेट में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन नहीं है. लोग ट्रैफिक जुर्माने से बचने के लिए ऐसे हेलमेट का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे हेलमेट के प्रयोग के कारण उपभोक्ताओं को सड़क पर वाहन चलाना जोखिम भरा है और इसके कारण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो जाती है. इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए, बीआईएस नियमित रूप से कारखाने और बाजार की निगरानी करता है. पिछले वित्तीय वर्ष में 500 से अधिक हेलमेट नमूनों का परीक्षण किया गया और बीआईएस मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए और बिना मानक के हेलमेट बनाने वाली कंपनियों और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी. 

इस मामले में और सख्त कदम उठाते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जिला कलेक्टरों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को पत्र लिखकर देश भर में अभियान शुरू करने के लिए कहा है. जिसमें दोपहिया वाहन सवारों के लिए गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. उपभोक्ताओं के लिए बीआईएस ने बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हेलमेट निर्माता के पास लाइसेंस है या नहीं.