Sharmishta Panoli: कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस राजा बसु चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि उसे 10,000 रुपये की जमानत राशि और जमानत मुचलके पर रिहा किया जाए. साथ ही मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने पुलिस को पनोली को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसने शिकायत की थी कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं.
पनोली को गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने किया था गिरफ्तार
शर्मिष्ठा पनोली को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी एक वायरल वीडियो के मद्देनजर दर्ज की गई थी, जिसमें उसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी.
कोर्ट ने माना पनोली ने संज्ञेय अपराध नहीं किया
कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा विधि छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दिए जाने पर, पनोली के वकील डीपी सिंह ने कहा, “न्यायालय ने महसूस किया कि प्रथम दृष्टया यह कोई संज्ञेय अपराध नहीं है. कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के आधार का उचित रूप से खुलासा नहीं किया गया था.”