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सावरकर पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार



Savarkar Defamation Case : सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए राहुल गांधी से कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाएं. कोर्ट  ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जारी समन रद्द करने से इनकार करने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने वीडी सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को ‘‘गैरजिम्मेदार’’ बताया है. शीर्ष कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक’ शब्द का इस्तेमाल किया था.

सावरकर पर टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने के लिए आगाह करते हुए कहा वह इस पर स्वतः संज्ञान ले सकता है. कोर्ट ने कहा, ‘उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं.’ आपराधिक मामले में समन रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.

राहुल गांधी ने समन रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सावरकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की.

मानहानि का मामला 17 नवंबर, 2022 को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले का है. यहां एक रैली में गांधी द्वारा सावरकर पर टिप्पणियां की गई थी. वकील नृपेंद्र पांडे ने रैली के दौरान गांधी पर जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी.