Yogi Adityanath: यूपी के सीएम अपने तत्काल निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं. योगी सरकार ने लोकसभा और राज्य सभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. अब प्रदेश में अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गईं संपत्तियों को जब्त किया जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों को चिन्हित कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की 124355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7785 संपत्तियां हैं. इन संपत्तियों में से बहुत सी सरकारी जमीनों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है, जैसे खलिहान, तालाब, पोखर आदि. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, जबकि सरकारी भूमि वक्फ नहीं हो सकती.
वक्फ बोर्ड के जमीन पर होगी तुरंत एक्शन
अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में 98 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. इनमें अधिकांश ग्राम समाज की भूमि शामिल है. इन संपत्तियों को चिन्हित कर जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां पाई जाती हैं. अब इन जिलों के जिलाधिकारी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करेंगे और रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, जिसके बाद नए बिल के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राज्यसभा में पास हुआ वक्फ बिल
राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद पास कर दिया. 95 के मुकाबले 128 मतों से इसे मंजूरी दी गई. इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों के अलावा इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी. इसी के साथ संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी. लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इन्हें पारित किया था. राज्यसभा ने विपक्ष द्वारा लाये गये कई संशोधनों को खारिज कर दिया.