Rahul Gandhi: संसद परिसर में धक्का-मुक्की के आरोप में बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. हालांकि कांग्रेस सांसद को थोड़ी राहत मिली है.
पुलिस ने राहुल गांधी पर से अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा हटाई
एफआईआर में राहुल गांधी को थोड़ी राहत मिली है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटा दी है. बाकी सभी धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं.
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बीजेपी ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी पर क्या लगाया आरोप?
बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें संसद परिसर में धक्का-मुक्की, शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और शिकायत की.
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