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दिल्लीवासी कृप्या ध्यान दें… इस तारीख को लगेगी लोक अदालत, चालान पर मिलेगी भारी छूट


Delhi News: दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने के लिए डीएसएलएसए (DSLSC) ने लोक अदालत के आयोजन का फैसला लिया है. यह विशेष अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए की जा रही है. बता दें कि दिल्ली में यह अदालतें 8 नवंबर को 7 अलग-अलग कोर्ट में लगेंगी. इन अदालतों का आयोजन ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण साथ मिलकर कर रही है.

क्या है लोक अदालत की टाइमिंग?

आठ नवंबर, शनिवार को लगने वाली इन अदालतों में करीब 2 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालानों को निलंबित किए जा सकते हैं. उनका कम से कम पैसों में चालान का निपटारा करना होता है. इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशष लोक अदालत लगाई जाएगी. नोटिफिकेशन में डीएसएलएसए ने बताया है कि 31 जुलाई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा इस दिन किया जाएगा.

इन 7 कोर्ट्स में लगेगी विशेष अदालत

  • पटियाला हाउस.
  • कड़कड़डूमा.
  • तीस हजारी.
  • साकेत.
  • रोहिणी.
  • द्वारका.
  • राउज एवेन्यू.

सभी चालान की जानकारी आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर मिल जाएगी. बता दें कि इस बार लोक अदालतों की मदद से करीब दो लाख ट्रैफिक चालानों का डिस्पोजल करने का लक्ष्य रखा गया है.

कैसे करवाएं Traffic Challan का निस्तारण?

  • लोक अदालत में एक गाड़ी के 5 ऑनलाइन कटे हुए चालान ही लिए जाएंगे. ऑनलाइन वेबसाइट से एक बार में 1 वाहन के पांच चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे.
  • https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat, इस आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके आपको अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के लास्ट 5 डिजिट भरने हैं.
  • इसके बाद आपको कोर्ट का नाम, समय और नंबर चुनना है. इसके बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
  • चालान का प्रिंटआउट निकाल लें या उसे डाउनलोड कर लें. यह चालान गाड़ी मालिक खुद कोर्ट में ले जाकर पेश कर सकता है.
  • बता दें कि लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है. इसलिए, आप प्रिंट बाहर से ही करवाकर जाए.
  • उस चालान के प्रिंट आउट पर दिए गए समय के अनुसार कोर्ट परिसर में उपस्थित होकर ट्रैफिक चालान का निपटारा करें.

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