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गुड न्यूज! दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों पर आया ‘सुप्रीम’ फैसला, 8 दिन जलाने की मिली अनुमति


Green Crackers Update: दिल्ली-NCR में ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. दिल्ली-NCR में लोगों की दिवाली ग्रीन क्रैकर्स के साथ मनेगी. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स बैन करने के अपने आदेश में बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 25 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक के बीच पटाखे छोड़े जा सकेंगे.

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