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BMW एक्सीडेंट मामले में महिला के वकील ने बताई नई थ्योरी दिल्ली, FIR पर भी उठाए सवाल


दिल्ली के धौला कुआं में हुए एक्सीडेंट में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है. इस मामले में BMW कार चालक गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जज के सामने पेश किया, दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब उनके वकील ने एक्सीडेंट को लेकर नई थ्योरी बताई है.

आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील एडवोकेट विकास पाहवा का कहना है कि घटना दोपहर 1:30 बजे हुई और FIR रात 11:30 बजे दर्ज की गई. एफआईआर में दी गई जानकारी, पुलिस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों से मेल नहीं खाती. अगर किसी की मौत लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से होती है, तो यह जमानती अपराध है. अगर कोई इसमें कुछ धाराएं जोड़कर इसे गैर-जमानती अपराध बनाने की कोशिश करता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

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घटना कैसे हुई?

विकास पाहवा ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब कार एक बहुत ही तीखे मोड़ पर थी. पहले कार का अगला हिस्सा किनारे पर टकराया. कार थोड़ी सी मुड़ी तो बाइक सवार दोनों लोगों की टक्कर डीटीसी बस से हो गई. विकास का कहना है कि सीसीटीवी में सब कुछ है लेकिन कोर्ट के सामने सीसीटीवी पेश नहीं किया गया है. एक्सीडेंट के बाद अभियुक्त, उसका पति और उनके बच्चे कार में फंसे हुए थे. उनके एयरबैग भी खुल गए और वे भी घायल हो गए थे. यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, यह 304 (गैर इरादतन हत्या) का मामला कैसे हो सकता है?

उन्होंने कहा कि आरोप है कि वे पीड़ितों को 45 मिनट की दूरी पर स्थित एक अस्पताल ले गए. इस बात के प्रमाण हैं कि आरोपियों ने डॉक्टर से फोन पर बात की थी और उन्हें आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था. टैक्सी ड्राइवर के अनुसार, डॉक्टरों ने उनका ठीक से इलाज किया. वे 46 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंच गए और लगभग 2.16 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है. हमने जमानत याचिका दायर कर दी है. सुनवाई परसों है.