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ट्रैफिक चालान माफ कराना है तो कौन से दस्तावेज जरूरी? जानें दिल्ली में कल कहां-कहां लगेगी लोक अदालत


Lok Adalat traffic challans latest update: पेंडिंग ट्रैफिक चालान को क्लीयर कराने का गोल्डन चांस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाकर लोकअदालत का टोकन नंबर ले लिया हो तो समय पर अदालत पहुंचकर अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को क्लीयर करवा लें। चालान की फोटो कॉपी, वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, समन/नोटिस की फोटोकॉपी और चालान भुगतान की पुरानी रसीद की जरूरत होगी। दिल्ली में 5 जगहों पर 13 सितंबर यानी कल लोक अदालत का आयोजन होगा।
दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से आयोजित यह लोक अदालत दिल्ली की 5 अदालतों में बैठेगी। कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इनमें 7 अदालतों में पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू शामिल हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान या तो माफ़ किए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। लोक अदालत लोगों को छोटे से लेकर बड़े उल्लंघनों को कम खर्च पर निपटाने या उन्हें रद्द करवाने का अवसर देती है। हालांकि, यह छूट केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों के चालानों पर ही लागू होती है।

लोक अदालत: वो चालान, जिसमें छूट संभव

  • बिना सीट बैल्ट के ड्राइविंग
  • बिना हेलमेट के ड्राइविंग
  • लाल बत्ती जंप करना
  • गलत तरीके से जारी किया गया चालान
  • ओवर स्पीड का चालान
  • वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का अभाव
  • गलत पार्किंग
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना
  • वाहन के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं
  • गलत लेन में गाड़ी चलाना
  • ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
  • बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना
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ऑनलाइन कैसे जेनरेट होगा टोकन

लोक अदालत में शामिल होने और अपने ट्रैफ़िक चालान का निपटारा करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन टोकन जनरेट करना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं।

होमपेज पर ‘दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी’ विकल्प पर क्लिक करें, जो आपको टोकन पंजीकरण पेज पर लेकर जाएगा। यहां नाम, संपर्क नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या और पेंडिंग चालान की जानकारी भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन मैसेज के साथ एक डाउनलोड लिंक मिलेगा, जिसमें आपका लोक अदालत टोकन होगा।