EBM News Hindi
Leading News Portal in Hindi

आय प्रमाण पत्र के लिए अब अनिवार्य आधार, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी


दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों की पात्रता निर्धारित करता है। इस कदम का मकसद धांधली और अनियमितताओं को रोकना है। केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ ही मिलेगा। इस योजना से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

आय प्रमाण पत्र कहां-कहां मेंडेटरी?

—विज्ञापन—

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अलग-अलग योजनाओं में इस्तेमाल होता है और सब्सिडी लेने में काम आता है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस को रिम्बर्समेंट कराने का काम आता है, पेंशन, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत वित्तीय सहायता आदि मिल जाती है।

आधार नंबर नहीं है तो क्या करें

—विज्ञापन—

अगर कोई आधार नंबर नहीं रखता है और योजनाओं का लाभ भी लेना चाहता है, तो आधार एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। अगर कोई नाबालिग है, तो वह आधार एनरोलमेंट आईडी फिक्सेशन स्लिप या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची के साथ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट दे सकता है। उपराज्यपाल ने कहा है कि इस फैसले का प्रचार-प्रसार अच्छे से किया जाए ताकि लोगों को इन योजनाओं के लिए जरूरी जानकारी हो। कोई भी इन योजनाओं से वंचित न रहे।

ये भी पढ़ें- 15 अगस्त से पहले लाल किले की सुरक्षा में भारी चूक, सात पुलिस वालों पर गिरी गाज