Old Vehicle Ban: प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज से दिल्ली में कुछ गाड़ियों पर एक्शन लिया जाना शुरू हो गया है। आज से जो बदलाव हुआ, वह 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर है। दरअसल, अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही सड़कों दिखने पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पर एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अब तक नई दिल्ली जिले में अब तक चार ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं।
कहां पर हुआ एक्शन शुरू?
रिपोर्ट के मुताबिक, नया रूल बनने के बाद आज ही कुछ वाहनों को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ पंचकुइया इलाके से पकड़े गए हैं। इन वाहनों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है। वहीं, नई दिल्ली जिले में भी अब तक चार ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं, जो सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। पकड़ी गई गाड़ियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और टू व्हीलर पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पहले ही इस तरह की गाड़ियों की पहचान करने के लिए रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के इस्तेमाल की बात कही गई थी।
ये भी पढ़ें: दिल्ली में आज से नहीं चलेंगी पुरानी गाड़ियां, पेट्रोल पंप पर तैनात होगी पुलिस, इन वाहनों को रहेगी छूट
क्या है सरकार और पुलिस का प्लान?
प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए कुछ दिन पहले ही दिल्ली एयर क्वालिटी कमिशन से साफ कर दिया था कि ‘1 जुलाई से इस नियम के दायरे में आने वाली गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।’ इसका सख्ती से पालन करने के लिए सरकार और पुलिस मिलकर काम कर रही है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन की टीमें रहेंगी। पाबंदी के दायरे में आने वाली कोई भी गाड़ी या बाइक इनकी नजर से बचकर पेट्रोल पंप से बाहर नहीं जा पाएगी।
आज से और क्या बदलाव हुए?
गाड़ियों के नियम में बदलाव के अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। इनमें ATM से पैसा निकालने पर चार्ज में बदलाव और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य किया जाना शामिल है। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बदल दी गई है। इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस में भी बढ़ोतरी की गई है।
ये भी पढ़ें: सिरसा माफी मांगे नहीं तो BJP इस्तीफा ले, मनजिंदर सिंह के खिलाफ AAP का विरोध