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EPF की ऑनलाइन सेवाओं का उठाना चाहते हैं लाभ, तो अभी लिंक कराएं ये तीन डॉक्यूमेंट, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं और EPF की ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हाल के कुछ वर्षों में कर्मचारियों की PF की राशि को मैनेज करने वाले संगठन EPFO ने पीएफ से जुड़ी लगभग हर सेवा को ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में अगर आप EPFO Subscriber हैं तो आपको कंपनी बदलने पर PF Transfer और PF Claim या आंशिक निकासी जैसी सेवाओं के लिए अब ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पीएफ दफ्तर या अपने पुराने ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका UAN सक्रिय हो और आपके केवाईसी दस्तावेज आपके यूएएन से लिंक हों।

EPF की Online Services का लाभ उठाने के लिए इन तीन दस्तावेजों को लिंक कराना है जरूरीः

1. Aadhaar

2. Pan Card

3. Account Number

PF Transfer, PF Withdrawal, PF Claim के लिए इन दस्तावेजों को लिंक कराना सबसे जरूरी है।

इन डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने की यह प्रक्रिया

  • सबसे पहले Unified Member Portal पर जाएं।
  • अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद मैनेज सेक्शन में जाएं।
  • यहां आपको KYC ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आप बैंक, पैन और आधार को सेलेक्ट करें।
  • दिए गए कॉलम में डॉक्यूमेंट नंबर, नाम और अन्य जानकारियों को भरकर सेव कर दें।

इसके बाद इन जानकारियों को आपको वर्तमान कंपनी या पुरानी कंपनी की ओर से स्वीकृति दी जाएगी। आपके आधार को UIDAI जबकि PAN को आयकर विभाग द्वारा वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफिकिशेन के बाद आप जब फिर केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में स्टेटस दिख जाएगा।

इन चीजों का रखें ध्यान

  1. बैंक अकाउंट की जानकारी भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आखिर में पीएफ की राशि आपके अकाउंट में ही आनी है। इसलिए आपको बैंक अकाउंट नबंर और IFSC नंबर डालते समय दी गई जानकारी को दो बार क्रॉस चेक करना चाहिए।
  2. आधार और पैन की जानकारी भी बिल्कुल सही डालना जरूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन में जानकारी गलत पाए जाने पर आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।