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GSTR-1s फॉर्म भरने से चूक गए हैं? अब इस तारीख तक बिना किसी लेट फीस के भरिए यह फॉर्म

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने एमनेस्टी स्कीम की समयसीमा को 10 जनवरी से बढ़ाकर 17 जनवरी कर दिया है। GST Council की 38वीं बैठक में इसकी सिफारिश की गई थी। मंत्रालय ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि पिछले साल 18 दिसंबर को घोषित माफी योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। GST परिषद ने 18 दिसंबर को अपनी 38वीं बैठक में जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 की अवधि का GSTR-1s फॉर्म भरने पर लगने वाले लेट फी को दस जनवरी, 2020 तक माफ करने की सिफारिश की थी।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नौ जनवरी तक 54 लाख GSTR-1 फॉर्म भरे गए हैं। इनमें से महज 25 लाख मासिक GSTR-1s फॉरम हैं। उसने कहा है कि इस तरह के शानदार रिस्पांस को देखते हुए एमनेस्टी स्कीम को 10 जनवरी, 2020 से बढ़ाकर 17 जनवरी, 2020 करने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्रालय की ओर से समयसीमा बढ़ाये जाने से उन कारोबारियों को राहत मिली है, जो अब तक किसी भी वजह से यह फॉर्म फाइल नहीं कर सके हैं।