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बैंक लॉकर में कितना सोना रख सकते हैं? बैंक पहुंचने से पहले जान लें RBI का ये नियम


RBI Rules: भारत में ज्‍यादातर लोगों के पास किसी न किसी रूप में सोना होता है. कुछ लोगों के पास सोने के आभूषण होते हैं, तो कुछ के पास अन्य भौतिक रूपों में सोना होता है. भौतिक सोना निवेश का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसे खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता इसकी सुरक्षा और चोरी के डर को लेकर होती है.

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ऐसे में, बैंक लॉकर सुरक्षा के लिए एक अच्छा विकल्प है. बैंक लॉकर में आपका सोना सुरक्षित रहता है और आप जब चाहें इसे निकाल सकते हैं. बैंक इसके लिए किराया लेते हैं और बदले में सुरक्षा प्रदान करते हैं. आइए बैंक में सोना रखने की सीमा और इस संबंध में RBI के नियमों के बारे में जानते हैं.

भारत में लोग कितना सोना रख सकते हैं?

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भारत में आयकर अधिनियम के अनुसार, एक विवाहित महिला केवल 500 ग्राम सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम है. इसके अलावा, पुरुष अपने नाम पर केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं. इसलिए, यह समझना जरूरी है कि घर में रखे जाने वाले सोने की मात्रा की सीमा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है. उदाहरण के लिए, अगर एक विवाहित पुरुष और महिला एक घर में रहते हैं, तो उनके पास कुल 100 ग्राम + 500 ग्राम = 600 ग्राम सोना हो सकता है.

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बैंक में सोना रखने की सीमा क्या है?

RBI के अनुसार, बैंक लॉकर में रखे जा सकने वाले सोने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. हालांकि, बैंक लॉकर में आप कितना सोना रख सकते हैं, यह बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है.

इसके अलावा, आपको यह प्रमाण भी देना होगा कि आपने सोना कानूनी तौर पर खरीदा है. सीधे शब्दों में कहें तो, RBI ने ग्राहक द्वारा अपने बैंक लॉकर में रखे जा सकने वाले सोने की मात्रा के संबंध में कोई नियम या विनियम नहीं बनाए हैं.

यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना चाहता है. इसके अलावा, RBI आपके बैंक लॉकर की सुरक्षा और जवाबदेही के संबंध में नियम भी स्थापित करता है. इसके अलावा, बैंक आपसे यह नहीं पूछ सकता कि आपने अपने लॉकर में क्या और क्यों रखा है, जब तक कि आपने उसमें कोई अवैध वस्तु न रखी हो.