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ITR Filing डेडलाइन हो गई मिस? अब भी ऐसे भर सकते हैं टैक्स रिटर्न


Belated ITR 2025: अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 16 सितंबर तक फाइल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. टैक्स नियमों में ऐसी सुविधा है कि आप डेडलाइन के बाद भी ITR भर सकते हैं, हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें और पेनाल्टी भी आती हैं.

क्या होता है Belated ITR

जब कोई टैक्सपेयर  तारीख यानी सेक्शन 139(1) के तहत तय समय तक ITR फाइल नहीं करता, तो उसके बाद जो रिटर्न भरा जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है. सामान्यत: यह तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल ITR फॉर्म्स में देरी के कारण डेडलाइन 16 सितंबर तक बढ़ाई गई थी. यानी अब 16 सितंबर के बाद से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया गया रिटर्न बिलेटेड ITR माना जाएगा.

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बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस लगभग वही है, जो सामान्य ITR फाइलिंग की होती है-

ऐसे फाइल करें Belated ITR

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns चुनें.
  • File Income Tax Return पर क्लिक करें और Start New Filing शुरू करें.
  • अपना स्टेटस चुनें (Individual/HUF/Others).
  • लागू ITR फॉर्म सेलेक्ट करें.
  • अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करें.
  • Filing Section में 139(4) – Belated Return चुनें.
  • इनकम, डिडक्शन और बाकी जानकारी भरकर ITR सबमिट करें.

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Belated ITR से मिलेगा  रिफंड

बिलेटेड ITR भरने पर भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो और आपका ITR सही तरीके से ई-वेरिफाई किया गया हो.

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Belated ITR पर पेनाल्टी और ब्याज

बिलेटेड ITR बिना कीमत के नहीं आता. इसके लिए धारा 234F के तहत लेट फीस लगती है:

  • अगर इनकम 5 रुपये लाख से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपये.
  • अगर इनकम 5 रुपये लाख से ज्यादा है तो जुर्माना 5,000 रुपये.

इसके अलावा बकाया टैक्स पर 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है.

Belated ITR की लिमिट

  • बिलेटेड ITR फाइल करने के बाद आप बिज़नेस लॉस या कैपिटल गेन लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.
  • हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति है.
  • पुराना टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्सन खत्म हो जाएगा.

31 दिसंबर तक भी ITR नहीं भरा तो?

यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR नहीं भरते, तो आपके पास एक और ऑप्शन है- ITR-U (Updated Return). इसे आप 48 महीने यानी लगभग 4 साल तक भर सकते हैं. उदाहरण के लिए, FY 2024-25 के लिए ITR-U 31 मार्च 2030 तक भरा जा सकता है. हालांकि, ITR-U आमतौर पर उन मामलों के लिए होता है जहां अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ता है, न कि रिफंड क्लेम करने के लिए.

अगर आपसे सितंबर की डेडलाइन मिस हो गई है, तो भी 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल करना बेहतर है. इससे आप टैक्स कानूनों के तहत कम्प्लायंट रहेंगे और किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बच पाएंगे. देर से सही, लेकिन रिटर्न भरना हमेशा न भरने से अच्छा है.