नकली हेलमेट पहनना ना सिर्फ अपराध है बल्कि यह आपके सिर को भी सेफ्टी नहीं देता। सड़क यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई नकली या गैर-मानक (Non-BIS) हेलमेट पहनते हुए पकड़ा गया, तो उसका चालान ही नहीं कटेगा बल्कि FIR भी का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने कदम राज्य में हो रहे सड़क हादसों और मौतों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। क़ानून सख्त होगा तभी लोग नकली हेलमेट इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल (2024) उत्तर प्रदेश में 46,000 सड़क हादसे हुए, जिनमें 24,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इतने बड़े आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए UP सरकार ने सख्त एक्शन लेने का निर्णय लिया है।
नकली हेलमेट के धंधे पर सीधा हमला
2WHMA के अध्यक्ष और स्टीलबर्ड हेलमेट्स के एमडी निदेशक राजीव कपूर ने राज्य की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए इसे “ऐतिहासिक निर्णय” बताया, “उत्तर प्रदेश ने फर्जी और खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट के उपयोग को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो सड़कों पर मौत का कारण बन रहे थे। यह निर्णायक कार्रवाई न केवल जानों की रक्षा करती है, बल्कि नकली उत्पादकों और लापरवाह निर्माताओं के लिए एक मजबूत संदेश भी भेजती है।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और नकली हेलमेट के धंधे पर सीधा हमला किया है। राजीव कपूर ने नकली और घटिया क्वालिटी के हेलमेट्स को “खामोश हत्यारे” कहा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का यह सख्त रुख न सिर्फ गलत हेलमेट बनाने वालों को चेतावनी है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी यह संदेश देता है कि सिर्फ BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा प्रमाणित हेलमेट ही सड़कों पर मान्य हैं।
जागरूकता जरूरी
जानकारी के लिए बता दें कि 2WHMA लंबे समय से घटिया, कम गुणवत्ता वाले, अप्रमाणित हेलमेट से होने वाले खतरे को उजागर करता आ रहा है। राजीव कपूर का मानना है कि कानून के सख्त होने के साथ-साथ लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है।
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May 04, 2025 02:01
Edited By
Bani Kalra