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H1B के बाद ट्रंप सरकार ने दिया एक और झटका, अब इस नियम के खत्म होने से इंडियंंस की नौकरी जाने का खतरा


US Visa News: अमेरिका में इमिग्रेशन नीतियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया गया है, जो हजारों भारतीय पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों पर असर डाल सकता है. एच-1बी वीजा फीस में हालिया भारी बढ़ोतरी (1 लाख अमेरिकी डॉलर) के कुछ ही सप्ताह बाद, अमेरिकी प्रशासन ने अब विदेशी नागरिकों के वर्क परमिट के स्वत: विस्तार की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह फैसला यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने बुधवार को लिया, जिसके तहत अब विदेशी नागरिकों को अपने Employment Authorization Document (EAD) यानी रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज का स्वतः विस्तार नहीं मिलेगा.

नया नियम क्या कहता है?

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया कि जो विदेशी नागरिक 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद अपने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज का नवीनीकरण कराएंगे, उन्हें अब स्वतः विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा. यानी, पहले की तरह जब तक नया वर्क परमिट जारी नहीं होता था, तब तक पुराने दस्तावेज की वैधता अपने आप बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब, आवेदन करने वालों को सभी आवश्यक दस्तावेजों का उचित सत्यापन और जांच पूरी होने के बाद ही नया प्राधिकरण प्राप्त होगा.

सरकार की ओर से क्या कहा गया है?

विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यूएससीआईएस (U.S. Citizenship and Immigration Services) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा, “किसी विदेशी नागरिक के रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेज की वैधता बढ़ाने से पहले उचित जांच और सत्यापन सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक और आवश्यक कदम है. सभी विदेशी नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं.” विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि सरकार का उद्देश्य आव्रजन प्रक्रिया को और पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है, ताकि फर्जीवाड़े और गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल को रोका जा सके.

भारतीयों पर सीधा असर

यह फैसला विशेष रूप से उन भारतीय पेशेवरों को प्रभावित कर सकता है जो आईटी, हेल्थ, रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अमेरिका में काम कर रहे हैं. भारतीय नागरिक अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों की सबसे बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपने साथी या परिवार के लिए EAD वर्क परमिट का उपयोग करते हैं. अब स्वत: विस्तार प्रक्रिया खत्म होने के कारण, यदि किसी विदेशी नागरिक के दस्तावेज की वैधता खत्म हो जाती है और नया EAD समय पर जारी नहीं होता, तो उसे अस्थायी रूप से काम बंद करना पड़ सकता है. इससे कर्मचारियों की आय पर तो असर पड़ेगा ही उनके भविष्य को लेकर भी मुश्किल आ सकती है.

क्या करना होगा अब?

‘होमलैंड सिक्योरिटी’ विभाग ने विदेशी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने EAD दस्तावेज की समाप्ति से 180 दिन पहले ही नवीनीकरण का आवेदन सही ढंग से दाखिल करें. विभाग ने कहा, “जो लोग 30 अक्टूबर 2025 से पहले अपने दस्तावेजों के स्वतः विस्तार के तहत काम कर रहे हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा. लेकिन इसके बाद दाखिल किए जाने वाले सभी आवेदन नई प्रक्रिया से गुजरेंगे.”

आव्रजन नीति में कड़ा रुख

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम आव्रजन नियंत्रण को सख्त करने की व्यापक नीति का हिस्सा है. एच-1बी वीजा शुल्क में तेज बढ़ोतरी के बाद यह दूसरा बड़ा फैसला है, जो यह संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन आव्रजन प्रणाली में सख्ती और जवाबदेही बढ़ाना चाहता है.

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