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Delhi में दिवाली से पहले बढ़ा प्रदूषण, NCR में लागू किया गया GRAP-2, इन कार्यों पर रहेंगी पाबंदियां


Delhi-NCR: में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार शाम को तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण-2 को लागू कर दिया है. ग्रेप उप-समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. दिल्ली में AQI के 301-400 के बीच पहुंचने पर बैठक में समीक्षा की गई.

कई इलाकों में 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 273 अंक दर्ज किया गया. जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई मुख्य इलाकों जिनमें इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, लाल किला और कनॉट प्लेस में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक रहा है. वहीं दिल्ली के 9 इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया. जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. आईएमडी और आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में एक्यूआई में और गिरावट की आशंका है. इस चरण के तहत, दिल्ली-एनसीआर में धूल नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और वाहन उत्सर्जन को कम करने जैसे उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा. सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रेप अनुसूची का कड़ाई से पालन करें. नागरिकों से भी ग्रेप चरण- एक और दो के तहत निर्धारित नागरिक चार्टर का पालन करने की अपील की गई है.

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इन कार्यो पर रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली एनसीआर में लागू किए गए ग्रैप-2 के प्रतिबंधों के अनुसार, एनसीआर में डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी, प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा. सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा. RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी, ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं. नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे. 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे, जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे. वहीं नागरिकों से अपील की गई है कि वे वायु प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कारपूलिंग, और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने जैसे कदम उठाएं.

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