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Delhi Firecracker Ban: क्या हैं वो 8 शर्तें? जिन्हें मानकर सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है पटाखों से बैन


Delhi Firecracker Ban News: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखों से बैन हट सकता है. सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली समेत 4 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि दिवाी पर ग्रीन पटाखों बेचने और बजाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि लोग त्योहार मनाना चाहते हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने पटाखे बजाने की अनुमति देने के संकेत दिए.

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कुछ घंटों की मिल सकती है परमिशन

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कुछ घंटों के लिए ग्रीन पटाखे बजाने की अनुमति दे सकता है और पटाखे भी लाइसेंस होल्डर दुकानदार ही बेच जाएंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन का रिव्यू करने की बात कही है. अगर रिव्यू नेगेटिव आया तो पटाखों पर बैन जारी रहेगा, वहीं अगर प्रदूषण नहीं बढ़ा तो ग्रीन पटाखों की परमिशन मिल सकती है. वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि इस बार पटाखों पर बैन लगा तो यह सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में लगाया जाएगा.

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राज्यों की ओर से दिए गए ये 8 सुझाव

दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है. नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) से वेरिफाइड ग्रीन पटाखे ही बेचने की परमिशन हो. ज्यादा बड़े, जॉइंट या लड़ी वाले पटाखों पर बैन रखा जा सकता है. लाइसेंस होल्डर्स को ही ग्रीन पटाखे रखने और बेचने की अनुमित होगी.

फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर किसी भी तरह के पटाखों के ब्रिकी बैन हो. दिवाली के अलावा क्रिसमस और नए साल पर भी कुछ घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दी जा सकती है. दिसंबर में गुरु परब पर भी सुबह और रात को कुछ घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं. शादी और अन्य मौकों पर भी ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दी जा सकती है.