ITR Refund Delay: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर गुजर चुकी है. लाखों टैक्सपेयर्स अब बेसब्री से अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या बड़ी रकम का रिफंड, जैसे 50,000 रुपये से ज्यादा, मिलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है? आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी.
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, रिफंड की रकम पर कोई सीमा तय नहीं है. चाहे आपका रिफंड 10,000 रुपये का हो, 1 लाख का हो या उससे भी ज्यादा, सभी को एक ही प्रक्रिया से बैंक अकाउंट में भेजा जाता है. हां, अगर राशि बड़ी है तो विभाग उसे थोड़ा और बारीकी से जांच सकता है, जिससे प्रोसेसिंग में कुछ देरी हो सकती है.
जल्दी ITR भरने वालों का फायदा
जो लोग समय से पहले, यानी आखिरी तारीख से हफ्तों पहले ITR भरते हैं, उन्हें रिफंड जल्दी मिलता है. कई मामलों में ई-वेरिफिकेशन कुछ ही घंटों में पूरा हो गया और उसी दिन रिफंड भी अकाउंट में आ गया.
लेकिन जिन्होंने 15 या 16 सितंबर को आखिरी दिन फाइल किया, उन्हें दिक्कतें आईं. पोर्टल पर ज़्यादा लोड होने के कारण वेरिफिकेशन में 24-48 घंटे लग गए और प्रोसेसिंग भी धीमी रही.
कितने टाइम में आता है रिफंड
आमतौर पर ITR ई-वेरिफिकेशन के 2 से 5 हफ्ते बाद रिफंड मिल जाता है. अगर आपकी रिटर्न सीधी-सादी है, जैसे केवल सैलरी इनकम और कुछ बेसिक डिडक्शन, तो पैसा जल्दी आ सकता है. लेकिन अगर आपके रिटर्न में बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या कई डिडक्शन शामिल हैं, तो जांच में समय लग सकता है और रिफंड देर से आ सकता है.
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क्यों लेट होता है रिफंड?
कई कारणों से आपका रिफंड अटक सकता है, जैसे-
- PAN, आधार या बैंक डिटेल्स में गलती
- बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट न होना
- गलत IFSC कोड या बंद अकाउंट
- TDS डेटा में गड़बड़ी
- या फिर रिटर्न विभाग द्वारा स्क्रूटनी में डाल दिया गया हो
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
आप आसानी से अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए Income tax के पेज पर लॉग-इन करें. फिर e-File टैब→ View Filed Returns पर जाएं. वहां आपके संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस साफ दिखाई देगा.
घबराने की जरूरत नहीं
बड़ी रकम का रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती. बस कभी-कभी प्रोसेसिंग में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. अगर आपकी डिटेल्स सही हैं और PAN-आधार लिंक है, तो परेशान होने की जरूरत नहींं है और हां, अगर आप जल्दी रिफंड चाहते हैं, तो अगली बार ITR आखिरी दिन का इंतजार किए बिना पहले ही फाइल करें.