RBI Guidelines: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फोनपे, पेटीएम, जोमैटो, अमेजोन पे समेत 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. पेमेंट एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं. लाइसेंस अनिवार्य करने समेत 6 नियमों में बदलाव किया गया है, जिनका पालन करना भी अनिवार्य किया गया है. अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई तो कंपनियों को कार्रवाई होने और परिणाम झेलने की चेतावनी भी दी गई है.
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, पेमेंट एग्रीगेटर्स को उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है. इनमें फिजिकल PA के लिए PA-P, क्रॉस बॉर्ड PA के लिए PA-CB, ऑनलाइन PA के लिए PA-O शामिल हैं. किसी बैंक को PA बिजनेस के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नॉन-बैंकों के लिए RBI ने नियम निर्धारित कर दिए हैं. RBI के यह नए निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब देश में डिजिटल लेन-देन तेजी से बढ़ रहा है.
बता दें कि रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता और साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ाने पर फोकस किया है. क्योंकि आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का काफी चलन है तो लोग साइबर और ऑनलाइन फ्राॅड का शिकार भी बन रहे हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. इसके बिना कोई कंपनी ट्रांजेक्शन सर्विस नहीं दे पाएगी. अगर नियम और आदेश का उल्लंघन हुआ तो कंपनी और उसकी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा.