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ITR Filling 2025: छोड़ो CA को ढूंढना, खुद आसानी से फ्री में फाइल करें ITR, इन स्टेप को करें फॉलो


ITR Filling 2025 Online filing Process Step by Step: इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर नजदीक है. ऐसे में सीए को ढूंढने की जगह हम आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेट बताएंगे, ताकि आप खुद आसानी से ऑनलाइन अपनी फाइल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी और को कोई पैसा भी नहीं देना होगा. इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in को खोलें और स्टेप्स को फॉलो करें

रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान दें

ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी वार्षिक सैलरी 5 लाख से कम है तो आधार-पैन के अलावा फार्म 16 समेत किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपकी सैलरी पांच लाख से ज्यादा हैं और सेविंग दस्तावेज लगाने के बाद आप टैक्स छूट के दायरे के अंदर आ गए हैं तो आपको अपने संस्थान के फार्म 16 की जरूरत पड़ेगी. अगर आपका टैक्स पहले ही कट चुका है तो रिटर्न फाइल करते समय सेविंग दस्तावेजों की कॉपी भी लगानी होगी.

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पहले रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जरूरी

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टेशन जरूरी है. इसके लिए www.incometax.gov.in वेबसाइट खोले. पहली बार ITR फाइल करने वाले Register पर क्लिक करें और अपना PAN, आधार, और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्टर करें. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपने PAN (यूजर ID), पासवर्ड और CAPTCHA के साथ लॉगिन करें.

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सही ITR फॉर्म का चुनाव करें

अपनी इनकम के सोर्स, (सैलरी, बिजनेस और कैपिटल गेन आदि) के आधार पर सही ITR फॉर्म का चुनाव करें और इसके लिए वेबसाइट पर “Which ITR should I file?” पर क्लिक करें जो आपकी आय के आधार पर सही फॉर्म सुझाएगा.
ITR-1 का फार्म सैलरी, एक मकान की संपत्ति या अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से 50 लाख तक की आय के लिए भरा जाता है. ITR-2 का फार्म कैपिटल गेन, विदेशी आय या एक से अधिक संपत्तियों के लिए भरना पड़ता है और बिजनेस या प्रोफेशनल आय के लिए ITR-3 भरा जाता है.

क्या-क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए

  • PAN और आधार कार्ड
  • सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16
  • बैंक स्टेटमेंट, FD/ब्याज आय विवरण
  • निवेश और डिडक्शन (80C, 80D आदि) के प्रमाण
  • कैपिटल गेन, अगर लागू हो तो उसका विवरण
  • आधार नंबर (ITR फाइलिंग के लिए आधार अनिवार्य है)

लॉगइन करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी करें

लॉगिन करने के बाद, e-File > Income Tax Return> File Income Tax Return पर जाएं. वेबसाइट पर आपका PAN और आधार से लिंक हुआ डेटा (जैसे फॉर्म 26AS, सैलरी, TDS) पहले से भरा हुआ मिलेगा. इसे ध्यान से चेक करें. फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और सुनिश्चित करें कि TDS और आय का विवरण सही है. इसके बाद चुने ITR फॉर्म में जरूरी डिटेल्स भरें.

  • व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, आदि)
  • आय का विवरण (सैलरी, ब्याज, किराया, आदि)
  • डिडक्शन (80C, 80D, आदि)
  • टैक्स भुगतान और TDS का विवरण
  • अगर कोई गलती हो तो ड्राफ्ट सेव करें और बाद में सुधार करें.

टैक्स की गणना और भुगतान

फॉर्म भरने के बाद सिस्टम आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा. अगर कोई टैक्स बकाया है तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या चालान के जरिए पोर्टल पर भुगतान करें. अगर रिफंड बनता है, तो वह आपके बैंक खाते में आएगा. फॉर्म को प्रीव्यू में चेक करें और “Submit” करें. सबमिट करने के बाद, ITR को सत्यापित (e-Verify) करना अनिवार्य है.

इसके लिए निम्नलिखित विकल्प हैं: आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड). अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो ITR-V डाउनलोड करें और इसे 30 दिनों के अंदर CPC बेंगलुरु को भेजें. फाइलिंग पूरी होने के बाद, ITR-V (रसीद) डाउनलोड करें और अपने रिकॉर्ड के लिए रखें. अगर रिफंड है तो उसकी स्थिति पोर्टल पर “View Returns/Forms” में चेक करें.