‘आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं,’ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से हलचल
Aadhar Card: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कथित बांग्लादेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी होने मात्र से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता है. कथित बांग्लादेशी नागरिक पर पिछले साल ठाणे पुलिस में मामला दर्ज किया गया था. उसपर आरोप है कि उसने भारतीय अधिकारियों को गुमराह कर धोखाधड़ी से वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया था. इसके साथ ही उसने अवैध रूप से गैस और बिजली कनेक्शन हासिल कर लिया है.
Merely relying on certain identity documents such as #Aadhaar, PAN, or Voter ID, without verification of the process through which these were obtained, cannot be treated as sufficient proof of lawful #citizenship, held Bombay HC.
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— Live Law (@LiveLawIndia) August 12, 2025
कोर्ट ने आधार, पैन और वोटर कार्ड को लेकर किया स्पष्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आधार, पैन और वोटर कार्ड को लेकर स्पष्ट किया. जज ने नागरिकता अधिनियम 1955 का हवाला देते हुए कहा, “संसद द्वारा लागू यह अधिनियम भारतीयों की राष्ट्रीयता तय करने के लिए मुख्य कानून है. जज ने कहा, यह कानून निर्धारित करता है कि कौन भारतीय नागरिक हो सकता है और कैसे प्राप्त की जा सकती है. किन परिस्थितयों में नागरिकता समाप्त होती है.”
आधार, पैन और वोटर कार्ड होना किसी को भारत का नागरिक नहीं बनाता : कोर्ट
कोर्ट ने कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी होना, किसी को भारतीय नागरिक नहीं बनाता है. ये दस्तावेज पहचान और सेवाओं का लाभ लेने के लिए हैं. कोर्ट ने कहा, “केवल आधार, पैन या वोटर आईडी जैसे कुछ पहचान दस्तावेजों के अस्तित्व पर निर्भर रहना, जिस प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया गया था, उसके सत्यापन के बिना, इस स्तर पर वैध नागरिकता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच के दायरे में हो. “
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