VP Election: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नये उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू हो गयी है. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव के नियम धारा 4 की उपधारा (4) और (1) के तहत 1952 में बने कानून के अनुसार निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की. अधिसूचना के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए नामांकन दाखिल करने, नामांकन पत्र की जांच करने और उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख के साथ ही जरूरी होने पर मतदान की तारीख तय की है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी और इसे राज्य के राजपत्रों में उनकी आधिकारिक भाषाओं में भी प्रकाशित किया जायेगा.
चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना और आयोग के निर्देशों के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर(आरओ) और राज्य सभा के महासचिव ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 के तहत भारत के राजपत्र में नियमों से संलग्न फॉर्म 1 में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है. इसमें आरओ, एआरओ के पास नामांकन पत्र जमा करने की जगह आरओ कार्यालय, कमरा संख्या आरएस-28, प्रथम तल, संसद भवन बनाया गया गया.
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेज हुई तैयारी
सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का काम तेज हो गया है. गुरुवार को उपराष्ट्रपति चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर आयोजित किया गया है. इस डिनर में उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार में चल रहे एसआईआर, चुनाव आयोग की भूमिका और अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है. वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेताओं की भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गयी. इसके अलावा भाजपा के शीर्ष नेता भी उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र 21 अगस्त, 2025 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किया जा सकता है. नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार को 15 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगा. कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र हासिल कर सकता है.