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सोनू-मोनू केस में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली बेल, जानिए जेल से कब आएंगे बाहर


Anant Singh: बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे और मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पंचमहला थाना कांड संख्या 5/2025, जिसे आम तौर पर “सोनू-मोनू केस” के नाम से जाना जाता है, उसमें हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. लंबे समय से इस केस में जेल में बंद अनंत सिंह की जमानत की खबर ने उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है.

एक-दो दिन में आ सकते हैं बाहर

सूत्रों की मानें तो पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बेल ऑर्डर की कॉपी संबंधित जेल प्रशासन को जल्द भेजी जाएगी. इसके बाद आवश्यक ज़मानती प्रक्रियाएं पूरी होते ही अनंत सिंह की रिहाई हो सकती है. संभावना जताई जा रही है कि वे एक से दो दिनों के भीतर जेल से बाहर आ सकते हैं.

समर्थकों में खुशी, सियासी हलकों में हलचल

अनंत सिंह की जमानत की खबर सामने आने के साथ ही उनके समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल बन गया है. सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थकों द्वारा बधाइयों और स्वागत की तैयारियों के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं. मोकामा और आसपास के इलाकों में उनके समर्थकों ने पटाखे भी फोड़े हैं और मिठाइयां बांटी हैं.

बिहार की सियासत में हलचल

दूसरी ओर, इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में भी हलचल मचा दी है. चुनावी माहौल के मद्देनज़र अनंत सिंह की रिहाई को कई राजनीतिक विश्लेषक खासा अहम मान रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में जिस तरह से समीकरण बदले हैं, ऐसे में अनंत सिंह की सक्रियता कई राजनीतिक दलों के लिए मायने रख सकती है.

क्या है सोनू-मोनू केस?

पंचमहला थाना क्षेत्र में दर्ज 5/2025 केस यानी सोनू-मोनू केस को लेकर अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे. इस केस में हत्या की साजिश और आपराधिक षड्यंत्र जैसे धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि, अनंत सिंह लगातार इस मामले में खुद को निर्दोष बताते रहे हैं और इसे साजिश करार देते रहे हैं.

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