Pahalgam Terror Attack: SC में पर्यटकों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
Pahalgam Terror Attack: सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में पर्यटकों की सुरक्षा की मांग की गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ता विशाल तिवारी की जमकर खिंचाई की. कोर्ट ने कहा कि इसे बिना किसी सार्वजनिक हित के केवल प्रचार पाने के लिए दाखिल किया गया है.
कोर्ट ने पूछा, आपने इस तरह की याचिका क्यों दायर की?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने तिवारी से कहा, “आपने इस तरह की जनहित याचिका क्यों दायर की है? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझते? मुझे लगता है कि इस जनहित याचिका को दायर करने के लिए आपके ऊपर भारी जुर्माना लगना चाहिए.” याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, इसलिए, वह उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं.
22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था आतंकवादी हमला, 26 लोगों की गई थी जान
22 अप्रैल को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन में गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए. मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे. इस घटना ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हत्यारों का पृथ्वी के आखिरी छोर तक पीछा किया जाएगा.