वायु प्रदूषण: एक्शन में उड़न दस्ता, 228 स्थलों को बंद करने के दिए आदेश; SC में सुनवाई आज
नई दिल्ली. दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है. इसमें फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी गई है. केंद्र ने बताया है कि दस्ते ने कई स्थानों पर निरीक्षण किया है. साथ ही सैकड़ों स्थानों को बंद कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. शीर्ष अदालत शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगा. कोर्ट दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण की स्थिति पर सख्त रवैया अपना रहा है.
केंद्र ने हलफनामे में बताया है कि उड़न दस्ते ने कड़ा निरीक्षण किया है. इसमें पता चला है कि दिल्ली एनसीआर यानि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्था में कई जगहों पर वायु प्रदूषण मानदंडों के घोर उल्लंघन किया जा रहा है इसके संबंध में एन्फोर्समेंट टास्क फोर्स ने उल्लंघन में मामलों में क्लोजर नोटिस भी जारी किए हैं. खबर है कि स्क्वाड ने 1534 जगहों का निरीक्षण किया है, जिसमें से 228 को बंद कराने के आदेश जारी किए गए हैं.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन (AQM) आयोग ने न्यायालय को बीते शुक्रवार बताया था कि कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में ‘प्रवर्तन कार्यबल’ और 17 उड़न दस्तों का गठन किया गया है ताकि वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखी जा सके. इससे पहले आयोग की तरफ से दिए गए हलफनामे में कहा गया था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले और स्वच्छ ईंधन की मदद से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर शेष ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.
पीठ ने इन कदमों का संज्ञान लेते हुए कहा, ‘हमने केंद्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे पर गौर किया है. हमने प्रस्तावित निर्देशों पर विचार किया है. हम केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को निर्देश देते हैं कि वे दो दिसंबर के आदेश लागू करें और हम अगले शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेंगे.’