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कुल्लू में पूर्व प्रधान मर्डर केस: BJP नेता सहित 9 आरोपियों के खिलाफ 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

कुल्लू. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू  जिला के छरूड़ू में 25 अगस्त 2021 को काईस पंचायत के  पूर्व प्रधान परस राम के मर्डर मामले में एएसपी कुल्लू  सागर चंद्र के नेतृत्व में एसआईटी ने करीब 3 माह के भीतर साढ़े चार सौ पन्नों की चार्जशीट  कोर्ट को सौंप दी है.

एसआईटी टीम ने चार्जशीट में 9 आरोपियों के खिलाफ 80 से अधिक गवाहों के बयान के आधार पर वैज्ञानिक साध्य, तकनीकी साक्ष्य, मौका-ए-वारदात से प्राप्त सुबूत, सीसीटीवी फूटेज के साथ कोर्ट को सौंपी है, जिसमें 9 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 302, 307, 325, 326,109, 120 बी,149 ,440 354,354 बी और एससीएसटी एक्ट 3 (1) और 3 (2) धाराओं में मामला दर्ज किया है. एसआईटी ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्यों के साथ जुर्म साबित करने के लिए कोर्ट में चार्जशीट सौंप दी है. मर्डर मामले में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में शिमला की कंडा जेल में बंद हैं.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि कुल्लू जिला के छरूडृ में मर्डर में मामले में पुलिस ने एएसपी कुल्लू सागर चंद्र की अध्यक्षता एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने मर्डर मामले में जांच कर 80 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. मर्डर मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है. पुलिस का प्रयास है कि मर्डर के सभी आरोपियों को सजा मिले.

गौर रहे कि कुल्लू जिला के छरूडू में 25 अगस्त को भाजपा नेता खिमी राम उर्फ केवलू और उसके दर्जनों सार्थियों ने घात लगाकर पति-पत्नी पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें काईस पंचायत के पूर्व प्रधान परस राम और उनकी धर्मपत्नी यूमदेई गंभीर रूप से घायल हुए थे. परस राम की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी. उनकी पत्नी यूमदेई देवी भी उपचाराधीन रही थी. बाद में यूमदेई देवी स्वस्थ हो गई थी.

इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दो लोगों की मामले में कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें छोड़ दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने मर्डर मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है. दरअसल, यह पूरा विवाद जमीन की खरीद-फरोख्त के पैसों को लेकर शुरू हुआ था. हमले से कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में कुल्लू कोर्ट परिसर में मारपीट भी हुई थी और मामले का वीडियो भी सामने आया था. बाद में इसी रंजिश में परस राम पर हमला हुआ था.