शूटर वर्तिका सिंह मामले में स्मृति ईरानी की बढ़ीं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने मंत्री समेत तीन को जारी किया नोटिस
इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह मामले में केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव और सह सहयोगी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर लखनऊ बैंच ने तीनों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।
23 दिसंबर 2020 को शूटर वर्तिका सिंह ने सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में 156/3 के तहत परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और उनके सह सहयोगी अयोध्या के रहने वाले डॉ. रजनीश सिंह ने 25 लाख रुपए घूस की मांग की थी। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और 20 फरवरी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दायर परिवाद को खारिज कर दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने एमपी/एमएलए कोर्ट से खारिज हुई रिट को हाई कोर्ट लखनऊ में चुनौती दी और रिवीजन फाइल किया। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को सभी आरोपितों को अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अरविंद सिंह राजा सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में फौजदारी के जाने माने वकील हैं।
अरविंद सिंह राजा ने बताया की हाई कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हमने कोर्ट को समस्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री की ऑडियो रिकार्डिंग भी कोर्ट में दी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता की तहरीर पर 23 नवंबर 2020 को अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली में वर्तिका सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वर्तिका ने इस मुकदमे को कोर्ट में चुनौती दी तो उनके विरुद्ध अमेठी के मुंशीगंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया।